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8 Feb 2025, Sat

पगड़ी गिराने पर 3 साल की सज़ा, सिख धर्म की शिक्षा ले आरोपी

AMERICAN COURT CONVICT ON HATE CRIME ON SIKH 1 280519

न्यूयॉर्क, अमेरिका

अमेरिका की एक कोर्ट ने ने हेट क्राइम के दोषी को तीन साल जेल की सजा सुनाई है, साथ ही उसे सिख धर्म का अध्ययन करके उस पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके लिए उसे स्थानीय गुरुद्वारा की सालाना संगत में भाग लेने का आदेश दिया गया है। 25 साल के एंड्रू रामसे ने सिख दुकानदार हरविंदर सिंह डोड को बुरी तरह पीटा और धमकाया था।

अमेरिका में सिखों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले सबसे बड़े संगठन सिख कोअलिशन के मुताबिक हरविंदर की ओरेगन राज्य में दुकान है। 14 जनवरी को रामसे ने उनसे सिगरेट मांगी था। हरविंदर ने कानून के तहत उन्हें पहचान पत्र दिखाने को कहा। रामसे के पास पहचान पत्र नहीं था, जिसके बाद ने सिगरेट देने से मना कर दिया।

बताया जाता है कि रामसे ने हरविंदर को उनके धर्म के कारण पीटा, पगड़ी उतार दी, दाढ़ी खिंची, थूका और धमकी भी दी। सिख कोलिएशन के मुताबिक, ओरेगन कानून के तहत मारिऑन काउंटी के जज लिंड्से पार्टि्ड्ज ने रामसे को घृणित अपराध में दोषी ठहराया।

कोर्ट में जज ने कहा कि ऐसे घृणित अपराध अज्ञानता का परिणाम है। कोर्ट में अपने लिखित बयान में हरविंदर ने कहा कि हर व्यक्ति को बिना किसी डर के जीने का हक होना चाहिए। चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो। सिख संगठन के अनुसार, अमेरिका में सिखों को कई बार हेट क्राइम का सामना करना पड़ता है। यह फैसला ओरेगन में विभिन्न समुदायों को घृणित अपराध से सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एफबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक साल के दौरान ओरेगन में हेट क्राइम के मामले करीब 40% तक बढ़े हैं। पिछले साल मई में, ओरेगन अटॉर्नी जनरल एलेन रोसेनब्लम ने हेट क्राइम को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई थी। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए हाल ही में सीनेट बिल 577 पेश किया गया था।