नई दिल्ली
कठुआ गैंगरेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। हाई कोर्ट में गैंगरेप पीड़ित बच्ची की पहचान और फोटो सार्वजनिक करने पर गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब समेत कई सोशल साइटों को नोटिस भेजा है। ये नोटिस इन साइट्स के विदेश स्थित मुख्यालयों को भेजा है। दरअसल कानून के मुताबिक गैंपरेप पीड़िता या फिर बच्चों की पहचान उजागर करने के लिए सख्त नियम हैं।
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ के समक्ष उक्त साइटों की भारतीय सहायक कंपनियों ने कहा कि वे पहचान ज़ाहिर करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। वह नोटिस का जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने ये नोटिस मुख्यालयों को भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
हाईकोर्ट ने पीड़िता की पहचान ज़ाहिर करने पर हाल ही में 12 मीडिया संस्थानों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने मना करने के बाद भी मीडिया हाउस द्वारा एक ब्लॉग में पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने पर 25 अप्रैल को कड़ी फटकार लगाई थी। न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद निगम ने कोर्ट को बताया था कि हिंदी समाचार पत्रों समेत कुछ अन्य मीडिया घरानों ने भी पीड़िता के फोटो व नाम प्रकाशित किए हैं।