नई दिल्ली
बाबरी मस्जिद शहादत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 12 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट 2 साल में मामले की सुनवाई पूरी करे। इसके साथ ही रायबरेली में चल रहा केस लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही मामले से जुड़े जजों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि इस मामले में रोज उनका वकील कोर्ट में मौजूद रहे।
दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई
छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद करने पर दो तरह के मामले दर्ज किए गए थे। पहला मामला अज्ञात कारसेवकों से जुड़ा है जिसकी सुनवाई लखनऊ की एक अदालत में चल रही है। वहीं दूसरे मामले में रायबरेली की एक अदालत में वीवीआईपी से संबंधित हैं। रायबरेली वाले केस को चार हफ्ते में लखनऊ ट्रांसफर किया जाएगा।
इन नेताओं पर चलेगा मुकदमा
बाबरी शहादत मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, सतीश प्रधान, सी आर बंसल, साध्वी ऋतंभरा, रामविलास वेदांती, जगदीश मुनि महाराज, बी एल शर्मा, नृत्य गोपाल दास, धर्म दास, सतीश नागर के खिलाफ केस चलेगा।
इन लोगों का हो चुका है निधन
बाल ठाकरे, आचार्य गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, महंत अवेद्यनाथ, परमहंस राम चंद्र दास और मोरेश्वर सावे। इस मामले में कल्याण सिंह पर भी केस दर्ज है लेकिन फिलाहल उन्हें मामले से बाहर रखा गया है, क्योंकि वह अभी राजस्थान के गवर्नर हैं।
क्या है सेक्शन 120-B
इंडियन पेनल कोड, 1860 के मुताबिक, इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन साल तक की सजा मिल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आडवाणी समेत केस में दर्ज सभी बीजेपी नेताओं पर आपराधिक साजिश का ट्रायल चलेगा। रायबरेली केस से ट्रायल के लिए लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। कारसेवकों के मामले के साथ ट्रायल चलेगा। दो साल में ट्रायल स्पेशल कोर्ट पूरा करे। इस मामले की डे-टू-डे हियरिंग होगी। लखनऊ की एडिशनल सेशन जज की स्पेशल कोर्ट चार हफ्ते में 120 B के चार्ज तय करेंगे।